भूमि रूपांतरण सहित समस्त प्रकरणों को ई-फाइल के माध्यम से निस्तारित करने के लिए दिए आदेश
गंगापुर सिटी, 2 जुलाई 2024 | जिला कलक्टर डॉ. गौरव सैनी ने फर्जी भूमि रूपांतरण मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की है।
फर्जी आदेशों पर लगाम लगाने की पहल
जिला कलक्टर ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता एवं अन्य विभागाध्यक्षों द्वारा अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरों से एवं कार्यालय के समान डिस्पैच नंबरों से विभिन्न आदेशों का जारी होना संज्ञान में लाया गया है। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सक्षम अधिकारियों को विशेषकर भू-राजस्व मामलों में आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि:
- समस्त कार्यालयों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क से संबंधित, अन्य महत्वपूर्ण विचाराधीन व नवीन पत्रावलियों को राजकाज पोर्टल पर ई-फाइल के माध्यम से संधारित कर उनके नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।
- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत जारी की जाने वाली अनुज्ञा की प्रति की जिला कलक्टर कार्यालय में भी आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।
ऑनलाइन जांच और जागरूकता
कलक्टर ने बताया कि भूमि रूपांतरण सहित समस्त प्रकरणों को ई-फाइल के माध्यम से निस्तारित करने से पत्रावली की ऑनलाइन जांच सक्षम स्तर द्वारा आसानी से की जा सकती है। इसके संबंध में समस्त अधिकारियों को वीडियो गाइडलाइन द्वारा जागरूक किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अब कोई भी फर्जी भूमि रूपांतरण सहित अन्य कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकेगा।
यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी।