मंदिर माफी भूमि पर मौजूद 12 अवैध दुकानों को किया ध्वस्त : आगे भी कार्यवाही रहेगी जारी

गंगापुर सिटी, 30 जुलाई 2024 | अतिक्रमण के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टोलरेंस नीति के तहत जिला कलक्टर डॉ. गौरव सैनी के निर्देशन में मंगलवार को गंगापुर सिटी के उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्त्व में ग्राम बाढ़ सलोदा में मंदिर माफी की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि ग्राम बाढ़ सलोदा के खसरा नंबर 134 रकबा 0.65 हे. में बनी हुई लगभग 12 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में अतिक्रमियों को पूर्व में धारा 91 के नोटिस जारी किये जाकर विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है। परंतु अतिक्रमी गिरीश चंद्र पुत्र घनश्याम गुप्ता, चंद्रप्रकाश पुत्र लखन लाल गोयल, बंटी पुत्र हरि, गौरव कुमार पुत्र कैलाश गुप्ता, लखन्ती पत्नी मुकेश कुमार मीणा एवं महिपाल निवासी दूध की देरी द्वारा उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। जिस पर उक्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवा दिया गया।

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उप जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व नियमों एवं अधिनियमों के उल्लंघन के प्रति राज्य सरकार सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध अतिक्रमण से सम्बंधित मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिनकी अनुपालना में पूर्व में भी विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है और आगे भी जारी रहेगी। उप जिला कलक्टर ने आम नागरिकों से सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करने की पुनः अपील की, ताकि जिला प्रशासन को अतिक्रमण के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य नहीं होना पड़े। साथ ही उन्होंने गैर मुमकिन पाल, मंदिरमाफ़ी, शमशान, सिवायचक एवं चारागाह आदि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने का जिलेवासियों से आग्रह किया।

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इस दौरान उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा उक्त मन्दिर माफी भूमि से 02 जेसीबी लगाकर अवैध कब्जे को हटवा दिया गया।

कार्यवाही के दौरान मौके पर तहसीलदार सुधारानी मीणा, भू-अभिलेख निरीक्षक धर्मेन्द्र मीना, सम्बंधित पटवारी सहित पुलिस के जवान व महिला जाप्ता आदि मौजूद रहे।