आयकर अधिनियम, 1961 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 (नियम) के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आगे का विवरण इस प्रकार है:
सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 16/2021 एफ.सं.225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 29.08.2021में जारी किया है। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.inपर उपलब्ध होगा।
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