इंटरनेट बंद करने का मामला: नेटबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल, सुनवाई आज संभव
जयपुर।
प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकल रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई है। इस पर संभवत: शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। नीरज कुमार यादव की ओर से दायर पीआईएल में मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आए दिन मोबाइल इंटरनेट बंद किया जाता है। इससे आमजन को काफी परेशानी होती है।
नेटबंदी होने से मोबाइल के जरिए होने वाले सभी तरह के ऑन लाइन ट्रांजेक्शन रुक जाते हैं। साथ ही लोग कैब इत्यादि परिवहन सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर पाते। बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रभावित होती हैं। ऑनलाइन व्यापार रुकने से सरकार को राजस्व हानि भी होती है। इसलिए नेटबंदी को अवैध व असंवैधानिक घोषित किया जाए।