विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन

विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन

कोविड-19 महामारी के उस दौर में जहां देश इसकी दूसरी लहर से जूझ रहा है, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र के दायरे में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

वीडीए में संशोधन श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने कहा, “इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। वीडीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा।”

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श्री गंगवार ने इस बात का भी उल्लेख किया कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा।

कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की दरें:

अनुसूचित रोजगारकर्मचारियों की श्रेणीवीडीए समेत मजदूरी की दर (स्थानानुसार, प्रति दिन, रूपए में)
ABC
सड़क/इमारत निर्माण और मरम्मत कार्य आदिअकुशल645539431
अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक714609505
कुशल/ कलैरिकल784714609
कुशलतम853784714
सफाईकर्मी 

645539431
सामान लादने/ उतारने वाले कर्मी 

645539431
सुरक्षा एवं देखभाल कर्मीबिना हथियार784714609
सशस्त्र853784714
खेतीअकुशल411375372
 अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर449413379
 कुशल/ कलैरिकल488449412
 कुशल540502449

 

खदानों में कार्यरत कर्मचारी:

 

श्रेणीजमीन से ऊपरजमीन के नीचे
अकुशल431539
अर्ध-कुशल/ अकुशल सुपरवाइजर539645
कुशल/ कलैरिकल645752
कुशलतम752840

 

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है।