सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी कांड के सह आरोपित परसराम विश्नोई को जमानत दे दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया।
राजस्थान का ये बहुचर्चित मामला 2011 का है। इस मामले में कांग्रेस के दो नेताओं मलखान सिंह विश्नोई और महिपाल मदेरणा को जेल भी जाना पड़ा था लेकिन इस मामले की सुनवाई अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इस मामले में महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई पर हत्या का आरोप लगा। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। भंवरी देवी के पति अमरचंद ने 20 सितंबर, 2011 को महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। बाद में जांच में मलखान की बहन इंद्रा विश्नोई और परसराम को भी साजिश में शामिल होते हुए सीबीआई ने आरोपित बनाया।
इस मामले में सीबीआई ने पिछले 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई ने कहा है कि उस समय तक 17 गवाहों में से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके थे। सुनवाई के दौरान इस मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मामले में बाकी गवाहों के बयान दर्ज होने अभी बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की प्रगति को लेकर संतोष जताया था।