उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सदस्यों के पद पर तीन वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 2019 के तहत स्थित एक अपीलीय प्राधिकरण है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
एक आवेदक की नियुक्ति की पात्रता, वेतन और अन्य नियम व शर्तें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम और न्यायाधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत लागू होंगे।
उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने को न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के तहत गठित खोज-सह-अनुभाग समिति आवेदकों की योग्यता और अनुभव को उचित अंक देकर पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी और व्यक्तिगत बातचीत के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। समिति द्वारा पात्रता, अनुभव और व्यक्तिगत संवाद के आधार पर आवेदकों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।
आसान संदर्भ के लिए मंत्रालय की सुझाए गए आवेदन पत्र की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in में सुझाया गया आवेदन प्रपत्र, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और न्यायाधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 को डाल दिया गया है।
पात्र और इच्छुक अधिकारियों से 30 नवंबर, 2021 तक URL: jagograhakjago.gov.in/ncdrc के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया गया है। जहां भी लागू हो, ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की एक प्रति निर्धारित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से 30 नवंबर 2021 तक निदेशक (सीपीयू), उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा संख्या 456-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली में जमा की जा सकती है।
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