NIA कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख मुहम्मद हाफिज सईद के खिलाफ दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में ईडी के आरोपों पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि वटाली हाफिज सईद के साथ-साथ आईएसआई और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से पैसा प्राप्त कर रहा था.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राणा ने आज कोर्ट में कहा कि नवल किशोर कपूर जो कि दुबई में अज्ञात स्रोतों से जुटाकर वैतली और उसकी कंपनी ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने 2018 में एनआईए चार्जशीट के आधार पर सईद और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक चांज शुरू की थी. पहले सी ही वटाली से संबंधित लगभग 8 करोड़ की संपत्ति अटैच है.