तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी नागरिकों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. घाटशिला की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग की अदालत ने इन्हें बरी किया. इन सभी को रांची के तमाड़ थानाक्षेत्र के रड़गांव से 24 मार्च 2020 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 7 अप्रैल को लॉकडाउन एवं वीजा उल्लंघन के आरोप में जेल भेज दिया था. पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया था.

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इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर आठ लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन साक्ष्य के अभाव में सभी 11 विदेशी बरी हो गये. तबलीगी जमात के इन 11 लोगों को रड़गांव से लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किया गया था. पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी के स्वांसपुर क्वारंटाइन सेंटर में सभी को रखा गया था. जादूगोड़ा थाने में इनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन और विदेशी वीजा के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था. झारखंड हाईकोर्ट से इन्हें 11 अगस्त 2020 को जमानत मिली थी.