सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के अभिभावकों को दिया झटका।….सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीस मामलें में आज दिया अन्तरिम आदेश….अभिभावकों को 100% फीस स्कूल को देनी होगी।…..अभिभावक 6 किश्तों में दे सकेंगे फीस।…..पहली किश्त 5 मार्च से देनी होगी।….लेकिन फीस नहीं देने के चलते स्कूल प्रबंधन छात्र छात्राओं का नाम तो नाम काट सकेंगे और ना ही परीक्षा देने से रोक सकेंगे