बाट-माप, तौलन एवं मापक यंत्रों के वजन की शुद्धता की होगी जांच
पैट्रोलियम आउटलेट, व्हेब्रिज एवं ज्वैलर्स का किया जाएगा सघन निरीक्षण – उपभोक्ता सचिव
जयपुर, 16 जुलाई। विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा पैट्रोलियम आउटलेट, व्हेब्रिज, उचित मूल्य दुकान, बाट एवं माप निर्माता, पैकर्स सहित ज्वैलर्स, किराने की दुकानों का आगामी माह से पूरे प्रदेश में नियमित रूप से सघन निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अगर अनियमितता पाई जाती है तो विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित वी.सी. के दौरान विधिक माप विज्ञान के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित पेट्रोल पम्पों के नोजल, व्हेब्रिज, उचित मूल्य की दुकानों के बाट-माप, बाट एवं माप विनिर्माता, डीलर एवं मरम्मतकर्ता एवं पैकर्स का हर महीने में मौके पर जाकर संबंधित विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को निरीक्षण करना होगा, जिसकी पालना रिपोर्ट अगले महीने की 5 तारीख तक मुख्यालय भेजनी होगी। उन्होंने ई-तुलामान एप पर 30 दिवस से अधिक समय के प्रकरणों एवं लोकसेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 के दायरे में आने वाले प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
शासन सचिव ने कहा कि प्रदेश में केवल 364 विनिर्माता कम्पनियों के पैकर्स का पंजीकरण ऑनलाइन हुआ है, जो बड़ी चिंता की बात है, इसलिए जिन जिलों में विनिर्माता कम्पनियों द्वारा पैकेजिंग का कार्य किया जाता है, वहां सघन रूप से निरीक्षण करते हुए पैकर्स का ऑनलाईन पंजीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई जिलों में खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की पैकजिंग संबंधी कार्य बड़ी संख्या में हो रहा है, लेकिन उनका ऑनलाईन पंजीकरण नहीं है, ऎसे में सभी का पंजीकरण करवाने के लिए समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
वीडियो कॉन्फे्रसं में उपभोक्ता नियंत्रक श्री अनिल अग्रवाल, उप नियंत्रक श्री चंदीराम जस्वानी सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।