राव और अग्रवाल को जमानत मिली:
13 अगस्त को हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के नयायाधीश पंकज भंडारी ने निलंबित आईएएस इंद्र सिंह रावत और आईपीएस मनीष अग्रवाल के जमानत के प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिए। एसीबी ने राव को बारा के कलेक्टर और अग्रवाल को दौसा के पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। अग्रवाल पर नेशनल हाईवे पर काम करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि से प्रतिमाह रिश्वत लेने का आरोप है, जबकि राव पर अपने निजी सहायक के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप है। 13 अगस्त को राव की ओर से एडवोकेट एसएस होरा तथा अग्रवाल की ओर से विवेक राज बाजवा ने पैरवी की। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर अब ये दोनों निलंबित अधिकारी जेल से बाहर आ सकेंगे।