पंचायत चुनाव-2021
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण का चुनाव कल
25 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल
लगभग 10.5 हजार ईवीएम मशीनों से करवाए जाएंगे चुनाव
प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक होगा मतदान
जयपुर, 28 अगस्त। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान 29 अगस्त (रविवार) को प्रातः 7.30 से सायं 5. 30 बजे तक होगा। 28 पंचायत समितियों के लिए 1680 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। गौरतलब है कि 10 उम्मीदवार पूर्व में ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री पीएस मेहरा ने बताया कि प्रथम चरण में 62 फीसद से ज्यादा मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदारी दिखाई। उन्होंने मतदाताओं से पूरे उत्साह और कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन, लालच एवं दबाव के भयमुक्त होकर मतदान करें।
1680 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला
चुनाव आयुक्त ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 28 पंचायत समितियों के 536 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जाएगा। 536 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1680 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में करीब 10 हजार 500 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 35 हजार से ज्यादा कार्मिक चुनाव सम्पन्न करवाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए मतदान 1 सितंबर को करवाया जाएगा, जबकि 4 सितंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी।
25 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान
श्री मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में 3459 मतदान केंद्रों पर 25 लाख 60 हजार 153 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें 13 लाख 51 हजार 866 पुरुष, 12 लाख 8 हजार 279 महिला व 8 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी चरणों के मतदान सम्पन्न होने के बाद 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना करवाई जाएगी।
कोरोना से बचना है और मतदान भी करना है
श्री मेहरा ने सभी मतदाताओं से घर से निकलने से पहले मास्क लगाने, मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करने और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से भी बचना है और मतदान भी करना है। उन्होंने कहा कि मतदाता, उम्मीदवार, समर्थकगण व अन्य सभी लोग कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालना करेंगे तो सुरक्षित मतदान हो सकेगा।
वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक से हो सकेगा मतदान
श्री मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमत 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न हैं-आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।