ग्राम रक्षक चयन प्रक्रिया में शिकायत पाए जाने पर होगी कार्रवाई
—संसदीय कार्य मंत्री
जयपुर,14 सितंबर। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि ग्राम रक्षक प्रक्रिया में किसी भी अयोग्य व्यक्ति के चयन की शिकायत होने पर विभाग द्वारा कार्रवाई जा जाएगी।
श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। गृह मंत्री की ओर से जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ग्राम रक्षक चयन प्रक्रिया तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा पूर्ण की जाती है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, उप-अधीक्षक और सीओ शामिल होते हैं। आवेदकों का पुलिस वैरिफैकेशन कराया जाता है, जिससे अयोग्य या आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति का चयन न हो सके। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर इस संबंध में कोई शिकायत आती है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले विधायक श्री प्रतापसिंह के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश के गांवों में ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किये गये हैं। इस हेतु स्थाअनीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर आवेदन मांगने के पश्चावत चयन समिति की अभिशंषा पर ग्राम रक्षकों को सूचीबद्ध किया गया है।
उन्होंने बताया कि ग्राम रक्षकों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड रखा गया, जिसके तहत सफल आवेदकों को 2 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त किया गया।