Description
खाद्य वस्तुओं की निरंतर पेट्रोलिंग कर दोषियों के विरूद्ध की जा रही है कार्यवाही 51 प्रकरण पर शमन स्वरूप एक लाख 57 हजार 500 रूपये राजकोष में जमा-शासन सचिव, खाद्य जयपुर, 2 नवम्बर। राज्य भर में विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के अंतर्गत एक नवंबर को 133 निरीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि सम्पूर्ण प्रदेश में विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा बाजार में निरंतर पेट्रोलिंग की कार्यवाही कर एक नवंबर को 133 निरीक्षण किए गए। जिसके तहत पाई गई अनियमितताओं के अन्तर्गत 54 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 51 प्रकरणों पर शमन स्वरूप एक लाख 57 हजार 500 रुपये की राशि राजकोष में जमा करवाई गई। शेष 3 प्रकरणों पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि विगत 5 दिवसों में 602 निरीक्षण करते हुए पाई गई अनियमितताओं के अन्तर्गत 133 प्रकरण दर्ज किए जाकर 4 लाख 69 हजार 500 रूपये शमन शुल्क राजकोष में जमा करवाये गये है। श्री जैन ने बताया कि इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की प्रतिदिन सूचना मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवगत कराने और जांच कार्यवाही में संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता विभाग के कंट्रोल रूम के फोन नंबर 2209745 के अतिरिक्त उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर 18001806030 एवं ई-मेल आईडी stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।—–