राजस्थान उच्च न्यायालय की स्टेनोग्राफर की भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने पुनः संसोधन कर जारी किए गए परिणाम पर रोक लगाने से किया इनकार लेकिन भर्ती प्रक्रिया को रीट के अधीन करने के दिए आदेश। हाईकोर्ट की डबल बेंच में दायर सिविल रिट पिटीशन नरेंद्र मेहरा बनाम राजस्थान उच्चन्यायालय में मुख्य न्यायाधीश ने आदेश किया पारित।