काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को राहत
राजस्थान के जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आर्म्स एक्ट के मामले में गलत हलफनामा देने पर सलमान खान को सजा देने की मांग की गई थी. इससे पहले निचली अदालत ने भी सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया था. इससे सलमान खान को बड़ी राहत मिल गई है.
जोधपुर के कांकाणी वन क्षेत्र में काला हिरण शिकार केस में जब पुलिस अधिकारी सलमान खान के हथियारों की तलाश कर रहे थे, तब सलमान खान ने कोर्ट को एक शपथ पत्र देकर कहा था कि उनका हथियारों का लाईसेंस खो गया है. इतना ही नहीं तब सलमान ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में हथियार के गुम होने की गुमसुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी, लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि सलमान की पिस्टल खोई नहीं थी बल्कि उनके पिस्टल के लाईसेंस की अवधि पार हो गयी थी.