दाल और गेहूं के स्टॉक सीमा तय : व्यापारियों द्वारा पोर्टल पर अपडेट ना करने पर होगी कार्यवाही

गंगापुर सिटी, राजस्थान: जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने आज एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर दाल और गेहूं के स्टॉक पर सीमा तय कर दी गई है।

दालों के लिए स्टॉक सीमा:

  • तूर, चना और काबूली चना का स्टॉक सीमा 30 सितंबर, 2024 तक प्रभावी रहेगी।
  • चने के थोक विक्रेता के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन निर्धारित की गई है।
  • चने के खुदरा विक्रेता के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 5 मीट्रिक टन होगी।
  • बिग चैन रिटेलर्स के लिए प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर अधिकतम स्टॉक सीमा 5 मीट्रिक टन होगी।
  • डिपो पर चने का स्टॉक अधिकतम 200 मीट्रिक टन तक ही रखा जा सकेगा।
  • मिलर 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
यह भी पढ़ें :   Indian Railways: यात्री मिली पांच परिजनों की मौत की सूचना, सवाईमाधोपुर में रुकवाई राजधानी

गेहूं के लिए स्टॉक सीमा:

  • गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी।
  • गेहूं के थोक विक्रेता के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 3000 टन निर्धारित की गई है।
  • गेहूं के रिटेलर के लिए प्रत्येक आउटलेट पर अधिकतम स्टॉक सीमा 10 टन होगी।
  • बिग चैन रिटेलर के लिए प्रत्येक आउटलेट पर अधिकतम स्टॉक सीमा 10 टन होगी।
  • डिपो पर गेहूं का स्टॉक अधिकतम 3000 टन तक ही रखा जा सकेगा।
  • प्रोसेसर अपनी मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत के बराबर मात्रा का ही स्टॉक रख सकेंगे।
यह भी पढ़ें :   Gangapur City: जिला कलक्टर ने किया तहसील बरनाला का औचक निरीक्षण

स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य:

  • सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं को अपने स्टॉक की जानकारी पोर्टल (Fcinfowev.nic.in/psp) पर अपडेट करनी होगी।
  • यदि कोई भी व्यापारी स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन अपडेट नहीं करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क:

  • जिला रसद अधिकारी, गंगापुर सिटी