करौली जिले में बढ़ता बदमाशों का आतंक, अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े निजी शिक्षक पर किया हमला। मामला दर्ज।

करौली -करौली जिलेभर में पुलिस से बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और अब तो बदमाश पुलिस से इस कदर बेखौफ हो गए हैं जैसे पुलिस की मिलीभगत से ही बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हो।

दरअसल जिलेभर में पुलिस से बेखौफ अपराधियों का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और आए दिन गुंडे बदमाश दिनदहाड़े खुलेआम लोगों की हत्या करने के प्रयास से हमला भी करने लगे हैं जिसका ताजा मामला एक बार फिर जिला मुख्यालय स्थित एक निजी स्कूल के शिक्षक पर बदमाशों द्वारा किए गए हमले के रूप में देखने को मिला है।

दरअसल पुलिस से बेखौफ बदमाशों के द्वारा निजी शिक्षक पर किए गए प्राणघातक हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है पीड़ित शिक्षक ने घटना की प्राथमिकी कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है।

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पुलिस के अनुसार पीड़ित निजी शिक्षक आशीष कुमार शर्मा पुत्र राजाराम शर्मा निवासी मेडी वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी 132 केवी करौली ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि पीड़ित निजी शिक्षक आशीष कुमार शर्मा द्वारा अपने ऊपर अज्ञात हमलावर द्वारा किए गए प्राणघातक हमले की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है जिसमें बताया गया है कि मैं दिनांक 21 सितंबर को दोपहर 2:45 बजे पर स्कूल बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल केशवपुरा करौली से अपने घर जाने के लिए स्कूल से अपनी स्कूटी निकाल ही रहा था के पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति ने लोहे के मोटे सरिया से मेरे सिर पर वार कर दिया मैंने स्कूटी को वहीं पटक कर स्कूल के भीतर भाग कर अपनी जान बचाई।
तथा यह सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

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पूर्व में भी हुआ था हमला

पीड़ित निजी शिक्षक ने प्राथमिकी में बताया कि इसी प्रकार का हमला मेरे साथ गत वर्ष 21 दिसंबर 2020 को भी प्रकाश होटल के सामने हुआ था जिसकी प्राथमिकी स्थानीय कोतवाली थाना करौली में दर्ज करवाई गई थी उक्त मामले में तत्कालीन थाना अधिकारी महोदय द्वारा शिवा एकेडमी के संचालक सुधीर नायर को पाबंद किया गया था और यह हमला भी पिछली घटना के समरूप होने के कारण मुझे इस बार भी शिवा एकेडमी के संचालक सुधीर नायक पर ही संदेह है क्योंकि पाबंद होने के बाद भी उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुझे धमकाया गया कि तुझे तो बाद में देख लूंगा।

पीड़ित निजी शिक्षक की प्राथमिकी के आधार पर आईपीसी धारा 323, 341में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।