कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों की पालना करवाने के दिये निर्देश
करौली, 5 जनवरी। अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट सुदर्शन सिंह तोमर ने माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सूओ-मोटो रिट पिटीशन की प्रभावी क्रियान्विती के संबंध में पुलिस अधीक्षक करौली, सीईओ जिला परिषद, समस्त उपख्ंाड मजिस्टेªट सहित अन्य संबंधित आधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन स्थानों पर आजीविका के लिये व्यक्ति अधिक संख्या में एकत्रित होते है आहार, गृह, सब्जी मंडी खुदरा एवं थोक, बस स्टेण्ड, स्टेशन, स्ट्रीट वैण्डर, हाट बाजार इत्यादि पर भीड एकत्रित नही हो एवं उक्त स्थलों पर कोविड-19 के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।