नई गाइड लाइन की सख्ती से पालना करवाई जाएः कलेक्टर
टेस्टिंग, ट्रेसिंग एवं ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए
सवाई माधोपुर, 5 अप्रैल। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, ब्लॉक सीएमएचओ, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशासन के अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक लेकर गृह विभाग द्वारा जारी कोविड की नई गाइड लाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोबलाइज करने के लिए शहर एवं कस्बों को सेक्टर में बांटकर प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही टीम बनाकर जागरूक करने के साथ ही जो संस्थान,कार्यालय, प्रतिष्ठान गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे है, उन्हें सीज करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने के निर्देश दिए। नो मास्क, नो एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग की कढाई से पालना करवाई जाए। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कलेक्टर ने ट्रेस्टिंग, ट्रेसिंग एवं ट्रीटमेंट के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बार्डर चेक पोस्ट को सक्रिय करने, दूसरे राज्य से आने वालों की 72 घंटे के भीतर वाली आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करने, रिपोर्ट नहीं होने पर संस्थागत क्वारंटीन करने की कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने एंटी कोविड टीम का गठन करने, प्राइवेट चिकित्सालयों में 25 प्रतिशत बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के लिए पाबंद करने के निर्देश भी दिए। रैंडम सैंपलिंग करने, क्वारंटीन सेंटर की तैयारी रखने के निर्देश भी उपखंड अधिकारियों को दिए। सरपंच, पंच, नगर पार्षद आदि के साथ मिलकर जागरूकता के लिए प्रयास करने, कोचिंग क्लासेज में एसओपी की पालना करवाने के निर्देश भी दिए। वीसी में कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर खरीद केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, तुलाई केन्द्र पर जाब्ता लगाने, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन आदि के समुचित प्रबंध के साथ काश्तकारों से फीडबेक प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक में एडीएम डॉ सूरज सिंह नेगी, सीईओ जिला परिषद रामस्वरूप चौहान, एएसपी सुरेन्द्र दानोदिया, सीएमएचओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कडाई से हो गाइड लाइन की पालना:- राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने 19 अप्रेल तक के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की हैं। जिसमें कई तरह की पांबदिया एक बार फिर से लगाई गई हैं। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने गाइड लाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को दिए है। गाइड लाइन में शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक की नियमित कक्षा गतिविधियों को फिलहाल बंद कर दिया गया हैं। कॉलेजों में भी अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी वर्ष के यूजी पीजी विद्यार्थियों की कक्षा गतिविधियों को भी बंद कर दी गई है। हालांकि विद्यार्थी की लिखित अनुमति के बाद प्रैक्टिकल क्लास की जा सकेगी। शिक्षण संस्था प्रधान और जिला शिक्षा अधिकारी किसी भी विद्यालय व कॉलेज में कोविड़ केस पाए जाने पर बंद कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने सख्ती बरतते हुए सभी सिनेमाहॉल, थिएटर, मल्टीफ्लेक्स, मनोरंजन पार्क आदि बंद कर दिए हैं। स्वीमिंग पूल, जिम खोलने पर 19 अप्रेल तक रोक लगा दी हैं।
शादी में अधिकतम 100 लोग ही आ पाएंगे:- कोरोना की रफ्तार को देखते हुए शादी विवाह में भी मेहमानो की संख्या को सीमित कर दिया गया हैं। अब विवाह संबंधी आयोजन में आने वाले मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। इसके साथ ही विवाह आयोजकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
45 साल से अधिक वाले लगवाए टीका:- अध्यापक, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में वृद्धि के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आमजन को जागरूक करेंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। आरटीओ, डीटीओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तुरंत टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार के अन्य सभी सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न व्यापार संगठनों, ट्रेड यूनियनों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। धार्मिक मेले, उत्सव एवं त्यौहारों का आयोजन पूर्व में जारी गाइडलाइन के मुताबिक रहेगा।
फेस मास्क और सामाजिक दूरी की करनी होगी पालना:- जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। अत्यावश्यक होने पर ही जिले से अन्य जिले व राज्य से बाहर यात्रा करें। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर की कोविड़ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।