विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
खण्डार 15 जून। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खंडार के तत्वाधान में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता हरीलाल बैरवा के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडार में आयोजित किया गया।
विधिक जागरूकता शिविर में प्रदूषण रहित जल एवं हवा के अधिकार, उचित निवास के अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की और बताया कि जल को अमृत कहा गया है जल के बिना हम सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते।जीवन के लिए वायु के बाद सबसे प्रमुख अवयव जल ही है तथा जल के प्रदूषण का दुष्प्रभाव सीधे-सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है इसके साथ ही भोजन के अधिकार के तहत भोजन और पोषण के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की तथा शिक्षा के अधिकारों के बारे में भी बताया कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है तथा पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर इसके प्रति जागरूक किया तथा बाल विवाह निषेध कानून के बारे में भी जानकारी प्रदान की और बताया कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध है इसके कई दुष्परिणाम हैं। विधिक जागरूकता शिविर में स्कूल प्रधानाचार्य रमेश चंद जाट मय स्टाफ उपस्थित थे।