जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव की अधिसूचना जारी
प्रथम दिवस नहीं हुआ एक भी नामांकन दाखिल
सवाईमाधोपुर, 11 अगस्त। जिले में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) की अधिसूचना बुधवार को जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन अवधि के पहले दिन जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे तक है। इसके बाद 17 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) की जाएगी, 18 अगस्त अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
कोविड गाइडलाइन की पालना कडाई से की जाए:- जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र किशन ने पंचायत राज आम चुनाव के मध्यनजर कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करवाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार केवल 5 समर्थकों के साथ घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। नामांकन करने के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक लोगों की भीड एकत्र नहीं हो।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना करवाई जाए। चुनाव कार्य, मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। अभ्यर्थी को लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा। प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए ढेड लाख रुपए एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए 75 हजार रुपए खर्च सीमा निर्धारित की गई है।