खुले बोरवेल में कोई व्यक्ति या जानवर गिरा तो भूमि स्वामी के खिलाफ होगी कडी कार्रवाई
सवाईमाधोपुर, 12 अगस्त। नया कुआं और बोरवेल खोदने, पुराने कुओं की मरम्मत, सॉकपिट और सीवरेज लाइन मरम्मत तथा खनन के समय बडी संख्या में दुर्घटना होती है जिससे जनहानि होती है। इस सम्बंध में एसडीआरएफ के कमांडेंट पंकज चौधरी ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर आमजन में गाइडलाइन सम्बंधी जागरूकता लाने तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कडी कार्रवाई के लिये पत्र लिखा है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को इस पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की कडाई से पालना के निर्देश दिये हैं।
गाइडलाइन के मुताबिक नया कुआं या बोरवेल खोदने, सीवरेज की मरम्मत के समय वहॉं बेरिकेडिंग की जाये, मरम्मत या खुदाई का कार्य प्रशिक्षित व्यक्ति ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन कर करें। ग्राम पंचायत खुले कुओं और खुले बोरवेल का बीट कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के माध्यम से सर्वे करवाये। खुले बोरवेल में किसी व्यक्ति या पशु के गिरने पर बोरवेल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाये। कुआ खोदने से पूर्व प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान की कडाई से पालना हो। बोरवेल खोदने वाला ठेकेदार भूमि मालिक से शपथ पत्र ले कि बोरवेल कंडम होने पर इसे बंद करवा दिया जायेगा।
नये कुए की खुदाई करने वाले हेलमेट पहने तथा कच्ची मिट्टी पर कंक्रीट या पत्थर की चिनाई हो। पुराने कुए में उतरने से पूर्व जहरीली गैस का पता लगाया जाये। ऐसे कुओं पर लोहे की जाली लगवाना सुनिश्चित करें। आदेश के मुताबिक खान मालिक पूर्ण सुरक्षा मानक के साथ खनन करवाये। खनन वाले स्थानों पर सूचना बोर्ड लगवायें।