पर्यटन विभाग की पेईंग गेस्ट हाउसयोजना को बनाया सुलभ
सवाईमाधोपुर, 28 अक्टूबर। पर्यटन विभाग की होम स्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना में संशोधन कर योजना को और अधिक सुलभ किया गया है।
पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक मधुसूदन सिंह ने बताया कि होम स्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना में अब आवेदनकर्ता द्वारा पर्यटन विभाग में स्वयं घोषणा पत्र पर सात दिवस के भीतर विभाग के अधिकारी द्वारा अल्पकालीन पंजीकरण कर दिया जाएगा जिसकी वैधता छः माह की होगी । इस अवधि के दौरान आवेदन कर्ता अपनी रिहायशी संपत्ति जिसमें वह स्वयं निवास कर रहा है,में पर्यटकों हेतु सशुल्क होम स्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) का संचालन कर सकता है।
योजना में दो केटेगरी सिल्वर एवं गोल्ड में पंजीकरण किया जाएगा। जिसका पंजीकरण शुल्क राशि रु 1000 (सिल्वर कैटेगरी) एवं रू 2000 (गोल्ड केटगरी) रहेगा। पंजीकरण की वैधता अवधि के दौरान तीन माह में विभागीय अधिकारी द्वारा गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया जायेगा। यदि निरीक्षण के दौरान योजना के मानदंड पूर्ण करते हुए गेस्ट हाउस संचालन किया पाए जाने पर गेस्ट हाउस का विभाग द्वारा स्थायी पंजीकरण कर दिया जायेगा। यदि योजना के मानदंड में कोई कमी पायी जाती है तो गेस्ट हाउस संचालनकर्ता को दो माह में उसे पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा एक अन्य गेस्ट हाउस स्कीम 2021 लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत आवेदन कर्ता द्वारा स्वयं की रिहायशी संपत्ति में 20 कमरे तक गेस्ट हाउस का संचालन का प्रावधान किया गया है।
सहायक निदेशक ने बताया कि उक्त योजनाओं से पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बढ़ेंगे तथा पर्यटकों को स्थानीय रहन-सहन, खान-पान एवं संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।उक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग की वेबसाईट www.tourism.rajasthan.gov.in में एक्ट एंड पॉलिसी के अंतर्गत अवलोकन किया जा सकता है।