आठ वर्षीय बालक की हत्या करने के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सुनाई सजा-गंगापुर सिटी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा चौधरी ने एक आठ वर्षीय बालक की हत्या करने के मामले में अभियुक्त आमिर खांन पुत्र ईदा मोहम्मद को अपराध अंतगत धारा 364,302 भारतीय दंड सहिता में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 364 भादस. के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया है।
राजकीय पीपी मोसिन खांन ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध यह सेशन प्रकरण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी के द्वारा कमिट किए जाने पर दर्ज किया गया।
प्रकरण के अनुसार परिवादी सत्तार ने 26 फरवरी 2015 को शाम 6 बजे वह मजदूरी करके घर आया तो उसका पुत्र इशाक उर्फ भूरा (8) साल घर नहीं था। उसने उसकी बच्ची के भूरा के बारे मे पूछा तो उसकी बच्ची ने कहा कि में तलाश करके लाती हंू। इतने में उसके भाई मुफीद के बच्चे ने बताया कि भूरा को आरिफ अपने साथ ले गया है। काफी तलाश करने के बावजूद वह नहीं मिला। आमिर से पूछा तो उसने बताया कि भूरा को 5 रुपए की चीज इशाक की दुकान से दिलाई थी। और गांव में ही छोड़ दिया था। लेकिन भूरा नहीं मिला। इस पर पुलिस थाना गंगापुर सिटी ने धारा 363,365 भादसं में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद में अभियुक्त आमिर के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया जो कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध बहस चार्ज सुनी।बाद में इस पर अपर जिला सेशन न्यायाधीश रेखा चौधरी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त आमिर खांन पुत्र ईदा मोहम्मद को अपराध अंतगत धारा 364,302 भारतीय दंड सहिता में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 364 भादस. के अपराध में अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त तीन वर्ष कार अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा। व अपराध अंतर्गत धारा 302 भादस के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुकत तीन वर्ष का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त की सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त ने जो अवधि पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की है वे मूल सजा नियमानुसार समायोजन योग्य होगी।