साइबर क्राइम एवं साइबर सिक्योरिटी पर वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित
सवाई माधोपुर 12 फरवरी। इन्टरनेट के बढते प्रयोग के परिणामस्वरूप साइबर क्राइम की घटनाओं में हो रही वृद्धि एवं इसकी रोकथाम के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में साइबर क्राइम एवं साइबर सिक्योरिटी पर वर्चुअल प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम (सिस्को वैबेक्स के माध्यम से आॅनलाईन) का आयोजन दिनांक 12.02.2021 को ए0डी0आर0 सेन्टर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय न्यायाधिपति संगीत लोढा, कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया। बृजेन्द्र जैन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने स्वागत अभिभाषण दिया। न्यायाधिपति संगीत लोढा ने साइबर क्राइम एवं साइबर सिक्योरिटी के पैम्पलेट एवं पुस्तिका का वर्चुअल माध्यम से विमोचन किया।
प्रशिक्षण में निशिथ दीक्षित, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय ने साइबर क्राइम एवं साइबर कानून से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए क्रेडिट/डेबिट कार्ड धोखाधडी, नौकरी से संबंधित धोखाधडी, सोशल मीडिया धोखाधडी, साइबर स्टाॅकिंग, साइबर बुलिंग, डिजिटल भुगतान एप्लिकेशन संबंधित हमले, कमजोर पासवर्ड के कारण बैंक खाते की हैकिंग आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए इनसे बचने के तरीको एवं कानूनी कार्यवाही के माध्यम से बचाव की जानकारी प्रदान की।
इसके बाद डाॅ0 सी0बी0 शर्मा, रिटायर्ड आई0पी0एस0 ने आई0टी0 टेक्नोलाॅजी का उपयोग तथा सावधानियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अपने मोबाईल अनलाॅकिंग पिन या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ साझा नही करें। अपने बैंक के साथ अपने व्यक्तिगत फोन नंबर और ई-मेल को पंजीकृत करें और एसएमएस सर्विस एक्टीवेट करें। विद्धेषपूर्ण एप्लिकेशन को तुरंत अनइंस्टाॅल करें। अपने पासवर्ड को कम से कम 8 अक्षर लंबा रखे। अपरकेस, लाॅअरकेस अक्षरो, संख्याओं और विशेष चिन्हों के माध्यम से अपने पासवर्ड को मजबूत बनाएं। जहाॅ तक संभव हो, टू-स्टेज सत्यापन का उपयोग करें। यदि आपका कोई आॅनलाईन अकाउंट हैक हो गया है तो तुरंत लाॅग-इन करे तथा अपना पासवर्ड बदलें। वेब ब्राउजर में उपयोगकर्ता का नाम पहचान और पासवर्ड को संरक्षित न करें।
अंत में डाॅ0 नीतू नूवाल, प्रोफेसर केरियर पाॅईन्ट यूनिवर्सिटी कोटा ने महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध होते ही अविलम्ब निकटतम पुलिस स्टेशन पर जाएं। साइबर अपराध की आॅनलाईन रिपोर्ट करने के लिए नेशनल साइबर क्राइब रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं। इस पोर्टल में दो अनुभाग है। एक भाग में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट की जा सकती है। आप हेल्पलाइन नंबर 155260 पर डायल करके आॅफलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते है। गुम अथवा चोरी हुए मोबाईल फोन की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करें। हेल्पलाईन नंबर 14400 के माध्यम से दूरसंचार विभाग को सूचित करें। साथ ही सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण प्रावधानो की जानकारी देते हुए बताया कि धारा 65- कम्प्यूटर संसाधनो से छेडछाड की कोशिश करना, धारा 66- कम्प्यूटर में संग्रहित डेटा के साथ छेडछाड कर उसे हैक करने की कोशिश करना इत्यादि की जानकारी प्रदान की।
अन्त में में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिवक्तागण को धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया गया।