कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की आपत्ति की खारिज

कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की आपत्ति की खारिज

सपा सांसद आजम खान, तजीन फतिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. एमपी एमएलए कोर्ट में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने आजम खान के पक्ष की ओर से लगाई गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आपत्ति खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए कल की तारीख दी है.

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दरअसल, अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में भाजपा के पूर्व लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने सप्लीमेंट चार्जशीट लगाकर धारा 120B यानि षड्यंत्र रचने की धारा बढ़ाई थी जिसके बाद आजम खान के पक्ष ने धारा 120B बढ़ाए जाने पर आपत्ति लगाते हुए डिस्चार्ज एप्पलीकेशन लगाई थी. कोर्ट ने आज उसे रद्द कर दिया. मामले में चार्ज फ्रेम की कार्यवाही चल रही है.