आबकारी विभाग फिर घर में शराब रखने वाले नियम में बदलाव की तैयारी में
उत्तर प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाई गई आबकारी नीति में अहम बदलाव किया गया था. यूपी आबकारी विभाग अपने ही नियम में एक बार फिर से बदलाव करने की सोच रहा है. दरअसल, यह पूरी कवायद घरों में शराब की गैर लाइसेंस मात्रा निर्धारित करने को लेकर है. माना जा रहा है कि सरकार बियर और वाइन पीने वालों को थोड़ी राहत दे सकती है. यह बदलाव उस नियम में होना है, जिसके तहत घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेने का नियम बनाया गया था. आबकारी विभाग ने कुछ दिनों पहले यह नियम बनाया था कि तय मात्रा से ज्यादा शराब घर में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा. लेकिन, अब शराब की मात्रा की जगह शराब में एल्कोहल की मात्रा को मानक बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है.
आबकारी विभाग में तेजी से इसपर विचार चल रहा है. यानी अब ये तय कर दिया जायेगा कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के घर में कितना परसेंट एल्कोहल रख सकता है. एल्कोहल की तय मात्रा से ज्यादा रखने पर लाइसेंस लेना होगा. इसे समझना आसान है. मसलन व्हिस्की, रम और वोदका में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है. वाइन और बीयर में एल्कोहल की मात्रा कम होती है. ऐसे में नये नियम में बिना लाइसेंस व्हिस्की और वोदका कम रखना होगा. जबकि वाइन और बीयर ज्यादा मात्रा में रखा जा सकेगा.