कोटा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक कड़ा कदम उठाते हुए कोटा रेलवे के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) श्रवण कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। वरिष्ठ सिविल जज कैडर के अधिकारी मीणा के खिलाफ यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मद्देनजर की गई है।
निलंबन आदेश के अनुसार, श्रवण कुमार मीणा के विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय तय किया गया है, जहाँ उन्हें नियमित उपस्थिति (हाजिरी) देनी होगी।
इस मामले की पटकथा फरवरी में ही लिखी जा चुकी थी। उल्लेखनीय है कि:
24 फरवरी को जब श्रवण मीणा सवाई माधोपुर में मामलों की सुनवाई कर रहे थे, तब उन्हें अचानक एपीओ (पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा) कर दिया गया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उन्हें सवाई माधोपुर से बुलाकर एक लिफाफा सौंपा था, जिसके बाद से उन्होंने न्यायिक कार्यों से दूरी बना ली थी।
तब से वे जोधपुर में उपस्थिति दे रहे थे और अपनी नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
जानकारों की मानें तो कोटा रेलवे के अधिकार क्षेत्र में किसी मजिस्ट्रेट के निलंबन का यह संभवतः पहला मामला है। इससे पहले इस पद पर रहते हुए किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे यह मामला कानूनी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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