रेलवे का बड़ा स्पष्टीकरण: रिफंड नियमों में बदलाव की खबरें 'भ्रामक', यात्रियों को मिली बड़ी राहत

रेलवे का बड़ा स्पष्टीकरण: रिफंड नियमों में बदलाव की खबरें 'भ्रामक', यात्रियों को मिली बड़ी राहत

 

कोटा। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ट्रेन टिकट रिफंड नियमों में बदलाव को लेकर चल रही अफवाहों पर अब भारतीय रेलवे ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। रेलवे ने आधिकारिक तौर पर इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि रिफंड के बुनियादी नियमों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े।

सोशल मीडिया पर क्या थी अफवाह?

मंगलवार दोपहर से ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि:

  • ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

  • 24 से 72 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 50% कटौती होगी।

  • 72 घंटे से पहले रद्द करने पर केवल 75% राशि ही वापस मिलेगी।

रेलवे ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत और निराधार बताया है।

सुधार का उद्देश्य: पारदर्शिता और सुगमता

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि व्यवस्था में जो भी तकनीकी संशोधन किए गए हैं, उनका उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और यूजर-फ्रेंडली बनाना है। यात्रियों से रिफंड के नाम पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जा रहा है।

नई व्यवस्था से यात्रियों को होंगे ये फायदे

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की जानकारी भी साझा की है:

  • बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव: अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से आधे घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।

  • क्लास अपग्रेडेशन: यदि ट्रेन में सीटें उपलब्ध हैं, तो चार्ट बनने के बाद भी प्रस्थान से आधा घंटा पहले तक अपनी यात्रा श्रेणी (Class) अपग्रेड कराई जा सकती है।

  • समय पर चार्ट की तैयारी: अब आरक्षण चार्ट ट्रेन रवाना होने से 9 से 18 घंटे पहले तैयार किया जा रहा है। इससे उन यात्रियों को फायदा होगा जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, ताकि वे समय रहते यात्रा के अन्य विकल्पों की तलाश कर सकें।


नोट: रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल रेलवे की वेबसाइट या अधिकृत केंद्रों पर ही भरोसा करें।

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