कोटा। रेलवे कर्मचारियों के हितों और परिचालन व्यवस्था को लेकर मंगलवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस (NFIR) की रेलवे बोर्ड के साथ DC/JCM की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहायक लोको पायलटों की ट्रेनिंग से लेकर रनिंग स्टाफ के भत्तों तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
बैठक का सबसे बड़ा निर्णय नवनियुक्त कर्मचारियों से जुड़ा है। अब RRB (रेलवे भर्ती बोर्ड) और GDCE (सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) के माध्यम से भर्ती हुए सहायक लोको पायलटों (ALP) को तत्काल प्रभाव से ZRTI (क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान) में प्रशिक्षण (Training) के लिए भेजा जाएगा। इससे रेल संचालन में स्टाफ की कमी दूर होगी और नए युवाओं को जल्द जिम्मेदारी मिलेगी।
ऑफलाइन माध्यम से अंतर-मंडलीय (Inter-Divisional) और अंतर-रेलवे (Inter-Railway) ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है:
कर्मचारियों को 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।
इस अवधि के दौरान कर्मचारी HRMS पोर्टल के माध्यम से दोबारा आवेदन कर सकेंगे।
बैठक में रनिंग स्टाफ की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर भी चर्चा हुई:
माइलेज अलाउंस: वित्त मंत्रालय से चर्चा के बाद रनिंग स्टाफ के माइलेज भत्ते में 25 प्रतिशत वृद्धि करने पर विचार किया जाएगा।
S-13 नियम: वरिष्ठ गुड्स और वरिष्ठ पैसेंजर ट्रेन मैनेजरों को S-13 नियम के तहत सभी निर्धारित लाभ दिए जाएंगे।
रेस्ट हाउस: विभिन्न मंडलों में प्रत्येक 40 किलोमीटर के दायरे में बने तथाकथित छोटे रेस्ट हाउसों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
पदों का सृजन: सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में 'यार्ड स्टिक' के अनुसार नए पदों का सृजन किया जाएगा और संबंधित नीति को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
प्रतिनिधित्व: इस उच्च स्तरीय बैठक में NFIR के महामंत्री डॉ. एम. राघवैया और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने प्रमुखता से कर्मचारियों का पक्ष रखा।
| विषय | निर्णय / वर्तमान स्थिति |
| ALP ट्रेनिंग | तत्काल ZRTI भेजने का निर्देश |
| ट्रांसफर आवेदन | 2 महीने की समय सीमा बढ़ाई गई (HRMS के जरिए) |
| माइलेज भत्ता | 25% बढ़ोतरी पर विचार (वित्त मंत्रालय के परामर्श से) |
| पद सृजन | सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में नई नीति लागू होगी |
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