जयपुर/राजस्थान। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए शराब की कीमतों में वृद्धि और अवैध उपभोग पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रावधान लागू कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए इन नए नियमों के कारण अब जाम छलकाना न केवल महंगा होगा, बल्कि बिना अनुमति के पार्टी करना भारी आर्थिक दंड का कारण भी बन सकता है।
यदि आप शादी, पार्टी या किसी कमर्शियल इवेंट में शराब परोसने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी:
निजी आयोजन (शादी आदि): इसके लिए परमिट शुल्क ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।
कमर्शियल इवेंट: व्यावसायिक आयोजनों के लिए अब प्रतिदिन ₹20,000 चुकाने होंगे, जो पहले ₹12,000 था।
तगड़ा जुर्माना: यदि बिना अनुमति (बिना लाइसेंस) के शराब परोसी गई, तो विभाग ने पहली बार ₹50,000 के भारी जुर्माने का प्रावधान किया है।
एक्साइज ड्यूटी और उत्पादन लागत (EDP) बढ़ने के कारण शराब की बोतल और कैन के दाम बढ़ गए हैं:
देसी शराब: सबसे ज्यादा मार देसी शराब पर पड़ी है, जहाँ कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि हुई है। ₹900 की शराब पर अब करीब ₹85 अतिरिक्त देने होंगे।
बियर: बियर के शौकीनों को ₹1000 के खर्च पर करीब ₹25 और कैन पर ₹33 तक ज्यादा चुकाने होंगे।
अंग्रेजी और विदेशी ब्रांड: राहत की बात यह है कि विदेशी ब्रांड्स और अंग्रेजी शराब (IMFL) पर केवल 2.6% की मामूली बढ़ोतरी हुई है।
आबकारी विभाग के इस कदम से सरकार को साल 2026 में ₹1500 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है। प्रदेश की कुल 7665 लाइसेंस्ड दुकानों में से 98% की नीलामी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।
चेतावनी: आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयोजनों की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन परमिट लेना अनिवार्य है।
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