रेलवे में अब 'साहब' नहीं, 'मैनेजर' कहिए: स्टेशन सुपरिटेंडेंट का बदला पदनाम, अब कहलाएंगे स्टेशन मैनेजर

रेलवे में अब 'साहब' नहीं, 'मैनेजर' कहिए: स्टेशन सुपरिटेंडेंट का बदला पदनाम, अब कहलाएंगे स्टेशन मैनेजर

लवे बोर्ड ने जारी किए आदेश; वेतन और जिम्मेदारियां रहेंगी यथावत, सिर्फ नाम में हुआ बदलाव

कोटा। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को एक नया आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसके तहत स्टेशनों के प्रबंधन की कमान संभालने वाले अधिकारियों के पदनाम (Designation) बदल दिए गए हैं। अब स्टेशन सुपरिटेंडेंट को स्टेशन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा।

📋 आदेश के मुख्य बिंदु:

  • किसे मिलेगा नया नाम: ₹4600 पे-ग्रेड पर कार्यरत स्टेशन सुपरिटेंडेंट, डिप्टी स्टेशन मैनेजर और ₹4800 पे-ग्रेड वाले स्टेशन सुपरिटेंडेंट अब 'स्टेशन मैनेजर' कहलाएंगे।

  • क्या नहीं बदलेगा: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नाम बदलने से उनके वेतन (Salary), पद की श्रेणी, वरिष्ठता (Seniority) या पदोन्नति के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।

  • कार्य वही, नाम नया: उनकी कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियां पहले की तरह ही रहेंगी, केवल पद का नाम आधुनिक और प्रबंधकीय (Managerial) बनाया गया है।

😊 स्टेशन मास्टरों में खुशी

रेलवे के इस निर्णय का स्टेशन मास्टरों और संबंधित स्टाफ ने स्वागत किया है। कर्मचारियों का मानना है कि 'स्टेशन मैनेजर' पदनाम सुनने में अधिक सम्मानजनक और आधुनिक लगता है, जो आज के कॉर्पोरेट और प्रबंधकीय दौर के अनुकूल है।

कोटा रेल मंडल सहित देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।


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