जयपुर: राजस्थान में बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने करीब एक साल से चल रहे इस मामले में बुधवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।
यह मामला तब शुरू हुआ जब 13 अगस्त 2023 को कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती को निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक हुआ है, जिससे योग्य और मेहनती उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ।
सरकार और अभ्यर्थियों की दलीलें
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सिर्फ 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई है। इनमें 54 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार आरोपी शामिल हैं। सरकार ने तर्क दिया कि पूरी भर्ती को रद्द करने के बजाय सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है और एसओजी इसकी जांच कर रही है।
वहीं, चयनित उम्मीदवारों ने कोर्ट से अपील की कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है और कईयों ने तो इस भर्ती के लिए अपनी पुरानी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती को रद्द करना हजारों योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
अदालत का फैसला और संदेश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया। अदालत का मानना था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर उसमें संदेह होता है, तो पूरी भर्ती को जारी रखना सही नहीं है।
इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर अनिश्चितता छा गई है जिन्होंने परीक्षा पास की थी। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह एक नई और पूरी तरह से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस निर्णय को पेपर लीक और भर्ती धांधली के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है, जो भविष्य की सरकारी परीक्षाओं के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा।
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