सवाई माधोपुर। खंडार के बहरावंडा कलां थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ रास्ते से गुजरते समय छेड़छाड़ करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी मोहम्मद जीशान व हसन मोहम्मद, निवासी छाण को 2 वर्ष का कारावास और 16 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की।
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